Skip to main content
U.S. flag

An official website of the United States government

Here’s how you know

Dot gov

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

HTTPS

Secure .gov websites use HTTPS
A lock (LockA locked padlock) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

  • About HHS
  • Programs & Services
  • Grants & Contracts
  • Laws & Regulations
  • Radical Transparency
Breadcrumb
  1. Home
  2. Civil Rights Home
  3. For Providers
  4. Civil Rights Laws, Regulations, and Guidance for Providers of Health Care and Social Services
  5. Regulatory Initiatives
  6. तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट): स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को भेदभाव-रहित रखने संबंधी प्रस्तावित नियम अफोर्डेबल केयर एक्ट की धारा 1557

तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट): स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को भेदभाव-रहित रखने संबंधी प्रस्तावित नियम अफोर्डेबल केयर एक्ट की धारा 1557

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने स्वास्थ्य साम्या  को आगे बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं में असमानताओं को कम करने के लिए एक प्रस्तावित नियम जारी किया है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को भेदभाव-रहित रखने संबंधी यह प्रस्तावित नियम ‘अफोर्डेबल केयर एक्ट’ (ACA) की धारा 1557 के कार्यान्वयन विनियमों को संशोधित करता है और ऐसे मज़बूत प्रावधानों को प्रस्तावित करता है जो आम जनता को भेदभाव से बचाने में अधिक प्रभावी होंगे।

ACA की धारा 1557 कुछ निश्चित स्वास्थ्य कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, उम्र या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करती है तथा बिना किसी भेदभाव के स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है। धारा 1557 के कार्यान्वयन विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव देने के अलावा इस नियम को बनाने में मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाओं के केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज- CMS) के नियमों को भेदभाव-रहित करने वाले प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन भी शामिल हैं।

स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भेदभाव से संरक्षण के प्रावधानों को मज़बूत और पुनः स्थापित करने के लिए यह प्रस्तावित नियम बनाने में संलग्न है, जो धारा 1557 के वैधानिक विवरण, कांग्रेस की मंशा, कानूनी प्रचलन और बाइडन-हैरिस प्रशासन की साम्या और नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की प्राथमिकता के अनुरूप है। प्रस्तावित नियम निर्धारण प्रक्रिया की इस अधिसूचना में दिए गए प्रस्ताव व्यापक हितधारक सलग्नता, विभाग के प्रवर्तन अनुभवों और नागरिक अधिकार कानून में हो रहे विकास पर आधारित हैं।

जबकि विभाग इस नियम निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय है, इस दौरान भी वैधानिक और वर्तमान नियमावली दोनों ही प्रभावी हैं। यदि आपको लगता है कि आपके या किसी अन्य पक्ष के साथ नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता , लिंग, उम्र या विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक अधिकार कार्यालय (OCR) के शिकायत पोर्टल पर जाएं।

प्रस्तावित नियम का सारांश

यह स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा प्रशासित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर लागू करना पुनः स्थापित करता है।

प्रस्तावित नियम विभाग के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर भी वही भेदभाव-रहित होने के मानक लागू करता है जो अमेरिकी सरकार के आर्थिक कोष प्राप्तकर्ताओं के लिए आवश्यक हैं। 2020 नियम (85 फ़ेडरल रजिस्टर. 37160 (जून 19, 2020)) द्वारा धारा 1557 के भेदभाव-रहित होने की अनिवार्यता को ACA के टाइटल I के तहत विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और गतिविधियों तक सीमित कर दिया गया था। विभाग का मानना है कि धारा 1557 की व्याख्या में विभाग द्वारा प्रशासित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को समाहित कर वैधानिक भाषा का सबसे बेहतर विश्लेषण होता है जिससे अधिक कार्यक्रमों में आम लोगों को भेदभाव से संरक्षण दिया जा सकता है। इससे विभाग की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है कि विभाग द्वारा संचालित सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में सामान्य रूप से हर व्यक्ति के साथ भेदभाव-रहित बर्ताव होता है और यह प्रतिबद्धता इंडियन स्वास्थ्य सेवा (इंडियन हेल्थ सर्विस), मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाओं के केंद्र (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज़) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ़ हेल्थ) पर भी लागू होती है, हालांकि इन्हीं तक सीमित नहीं है।

यह स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं के लिए धारा 1557 के भेदभाव-रहित होने की अनिवार्यता के उपयोजन संबंधी स्पष्टीकरण देता है।

प्रस्तावित नियम, जो कि अमेरिकी कांग्रेस की मंशा और अदालती प्रचलन के अनुरूप है, अमेरिकी सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं पर प्रावधानों को मज़बूती से पुन: स्थापित और लागू करता है। यह नियम स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, बीमा उद्योग के लिए स्पष्ट भेदभाव-रहित मानक प्रदान करता है।

यह यौन-भेदभाव नियामक आवश्यकताओं को फ़ेडरल अदालतों के निर्णयों के साथ संरेखित (अलाइन) करता है।

प्रस्तावित नियम यौन के आधार पर भेदभाव के ख़िलाफ संरक्षण को संहिताबंध करते हुए उस भेदभाव में यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव को शामिल करता है। ये संरक्षण यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के काउंटी, 140 S. Ct. 1731 (2020) मामले के निर्णय और तत्पश्चात विभाग के फ़ेडरल रजिस्टर नोटिस के अनुकूल हैं जिसमें कहा गया है कि धारा 1557 को इस निर्णय के अनुसार लागू किया जाएगा कि यौन भेदभाव के दायरे में यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर किया गया भेदभाव भी शामिल हैं। इसके अलावा, प्रस्तावित नियम स्पष्ट करता है कि यौन भेदभाव के अंतर्गत रूढ़िगत यौन मान्यताएं; मध्यलिंगी (इंटरसेक्स) लक्षणों सहित अन्य यौन विशेषताएं; और गर्भावस्था और उससे जुड़ी स्थितिओं के आधार पर किए गए भेदभाव भी शामिल हैं।

यह नियम के दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए धारा 1557 की नीतियां और कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक बनाता है।

प्रस्तावित नियम के तहत, पहली बार यह आवश्यक किया गया है कि अमेरिकी सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता, विभाग के स्वास्थ्य कार्यक्रम और गतिविधियां, और राज्यों के एक्सचेंज भेदभाव-विरोधक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करते हुए अपने सीमित अंग्रेज़ी प्रवीणता वाले (LEP) कर्मचारियों को भाषा सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन दें, और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रभावी संदेश-सूचना और नीतियों और प्रक्रियाओं में उचित उपांतरण प्रदान करें। जिन संस्थाओं पर प्रस्तावित नियम लागू होते हैं उन्हें अपने संबंधित कर्मचारियों को इन नीतियों और प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित करना भी ज़रूरी है। इस सब से नियमों का बेहतर पालन हो सकेगा और उन्हें लागू करने की सख़्ती की ज़रूरत भी कम पड़ेगी।

यह नियम के दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए अपनी भाषा सहायता सेवाओं और सहायक सहायता और सेवाओं की उपलब्धता की अधिसूचना (नोटिस) देना आवश्यक बनाता है। 

प्रस्तावित नियम के दायरे में आने वाली संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि वे अपनी भाषा सहायता सेवाओं और सहायक सहायता और सेवाओं की उपलब्धता की अधिसूचना अंग्रेजी में और संबंधित राज्य या राज्यों के सीमित अंग्रेज़ी प्रवीणता वाले (LEP) व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली कम से कम 15 प्रमुख भाषाओं में जारी करें। ये अधिसूचनाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए वैकल्पिक स्वरूपों में भी प्रदान की जानी चाहिएं जिन्हें प्रभावी संदेश-सूचना सुनिश्चित करने के लिए सहायक सहायता और सेवाओं की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित नियम के दायरे में आने वाली संस्थाओं को इन नोटिसों को प्रति वर्ष, अनुरोध किए जाने पर, संस्था परिसर में प्रमुख स्थानों पर, और अपनी वेबसाइटों पर किसी विशिष्ट स्थान पर लगाना ज़रूरी होगा। प्रस्तावित नियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था है कि वार्षिक आधार पर व्यक्तिगत नोटिस प्राप्त करने या ना करने (ऑप्ट-आउट करने) की भी छूट रहेगी।

यह आच्छादित संस्थाओं को क्लिनिकल एल्गोरिदम के भेदभाव-रहित उपयोग की अनिवार्यता के नोटिस पर डालता है।

प्रस्तावित नियम में कहा गया है कि इस नियम के दायरे में आने वाली संस्थाओं को संस्थागत निर्णय लेने में क्लिनिकल एल्गोरिदम के उपयोग के ज़रिए नस्ल, रंग, मूल राष्ट्रीयता, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव करने की मनाही है। यह प्रावधान क्लिनिकल एल्गोरिदम के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं में निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्लिनिकल एल्गोरिदम पर हाल ही में बढ़ती निर्भरता को देखते हुए भेदभाव को रोकना है।

यह धार्मिक और अंतश्चेतना संबंधित आक्षेप उठाने के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है।

प्रस्तावित नियम एक स्पष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है जिसके द्वारा जो लोग विभाग के जरिए अमेरिकी सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं, वे OCR को अपने इस विश्वास की सूचना दे सकते हैं कि धारा 1557 के किसी विशेष प्रावधान या प्रावधानों को लागू करने से अंतश्चेतना या धार्मिक स्वतंत्रता कानूनों के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा। OCR की तरफ़ से पहली बार यह स्पष्ट किया गया है कि जब भी उसे किसी वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता के खिलाफ़ शिकायत मिलेगी, तो वह किसी भी जांच या अन्य प्रवर्तन कार्रवाई को तब तक स्थगित रखेगा जब तक यह निर्धारित नहीं हो जाता कि वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता नियम के किसी प्रावधान के अनुपालन से छूट या उसके किसी उपांतरण का हक़दार है। इसके अलावा, नियम के अनुसार पर्याप्त तथ्यात्मक आधार होने पर OCR यह निर्धारित कर सकता है कि नोटिस मिलने के बाद, जांच या प्रवर्तन कार्रवाई के बग़ैर, क्या वित्तीय सहायता प्राप्तकर्ता नियम के प्रावधानों से छूट या उनमें उपांतरण का हक़दार है या नहीं।

यह टेलीहेल्थ सेवाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर भेदभाव-रहित होने की अनिवार्यता लागू होने के बारे में स्पष्टीकरण देता है।

प्रस्तावित नियम विशेष रूप से टेलीहेल्थ सेवाओं के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में भेदभाव-रहित रहने को संबोधित करता है। टेलीहेल्थ एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाएं अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम और गतिविधियां प्रदान करती हैं। यह प्रावधान स्पष्ट करता है कि आच्छादित संस्थाओं का यह सकारात्मक कर्तव्य है कि वे टेलीहेल्थ के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने में कोई भेदभाव न करें। इस कर्तव्य में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि ऐसी सेवाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ हों और उनके कार्यक्रम LEP व्यक्तियों के लिए भी सार्थक ढंग से उपलब्ध हों। इस तरह की सेवाओं में टेलीहेल्थ सेवाओं की उपलब्धता के बारे में संचार, टेलीहेल्थ समय-निर्धारण (अपॉइंटमेंट शेड्यूल) करने की प्रक्रिया (ऑन-डिमांड अनिर्धारित टेलीहेल्थ कॉल्स कर सकने की प्रक्रिया सहित) और टेलीहेल्थ अपॉइंटमेंट भी शामिल हैं।

यह मेडिकेयर पार्ट बी का सरकारी वित्तीय सहायता के रूप में निर्विचन करता है।

प्रस्तावित नियम विभाग की यह धारणा घोषित करता है कि मेडिकेयर पार्ट बी विभाग द्वारा लागू फ़ेडरल नागरिक अधिकारों के वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के उद्देश्य से बना एक सरकारी वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। इनमें 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम का टाइटल VI, 1973 के पुनर्वास अधिनियम की धारा 504, 1972 के शिक्षा संशोधन का टाइटल IX, आयु भेदभाव अधिनियम 1975 और ACA की धारा 1557 शामिल हैं। मेडिकेयर पार्ट बी कोष कानूनन अमेरिकी सरकार की वित्तीय सहायता परिभाषा के अनुकूल है, जैसा कि उपरोक्त प्रत्येक क़ानून के कार्यान्वयन विनियमों में कहा गया है। विभाग का मानना है कि जो तर्क मेडिकेयर पार्ट बी के अपवर्जन या शामिल न किए जाने के लिए पहले दिए गए थे, वे मेडिकेयर पार्ट बी कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्य विधि को ध्यान में रखते हुए नागरिक क़ानूनों की सही समझ नहीं दर्शाते हैं।

यह मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाओं के केंद्रों (सेंटर्स फ़ॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज़) के विनियमों में लैंगिक पहचान और यौन रुझान के आधार पर संरक्षता पुनः स्थापित करता है।

2020 नियम ने मेडिकेयर और मेडिकेड सेवाओं के केंद्रों (CMS) के विनियमों के दस प्रावधानों में संशोधन किए, जो सभी धारा 1557 से जुड़ी कम से कम कुछ संस्थाओं से सम्बद्ध थे, जिनमें यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित करने वाली भाषा को हटाया गया था। ये प्रावधान जिन विनियमों को प्रशासित करते थे वे हैं: मेडिकेड और बच्चों के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम (चिल्ड्रेन्स हेल्थ इन्सुरेंस प्रोग्राम- CHIP); बुज़ुर्गों के लिए समावेशी देखभाल के कार्यक्रम (प्रोग्राम्स ऑफ़ ऑल इंकलूसिव केयर फ़ॉर द एल्डरली- PACE); स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ता और उनके अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट और प्रतिनिधि; राज्य और उनकी एक्सचेंज आवश्यकताओं को पूरा करने वाले एक्सचेंज; एजेंट, दलाल या वेब-दलाल जो योग्य व्यक्तियों, योग्य नियोक्ताओं, या योग्य कर्मचारियों को भर्ती करने में सहायता या सहयोग प्रदान करते हैं; आवश्यक स्वास्थ्य लाभ (एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स- EHB) प्रदान करने वाले जारीकर्ता; तथा योग्य स्वास्थ्य योजना (क्वालिफाइड हेल्थ प्लान- QHP) जारीकर्ता। CMS ने धारा 1557 के नियम के इन विनियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है ताकि वे पुनः यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर होने वाले भेदभाव की निषिद्ध यौन सम्बंधी भेदभाव के रूप में पहचान कर सकें। इसके अलावा, CMS स्वयं अपने विनियमों को संशोधित करके CHIP में लागू होने वाले इन संरक्षणों को मेडिकेड शुल्क-सेवा कार्यक्रमों और प्रबंधित सेवा कार्यक्रमों (मैनेज्ड केयर प्रोग्राम्स) में लागू करने का प्रस्ताव रखता है। ये प्रस्ताव अन्यत्र लागू प्रस्तावों के अनुकूल हैं और इनसे HHS कार्यक्रमों में यौन रुझान या लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव समाप्त करने की दिशा में सतत निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा।

सार्वजनिक टिप्पणी

NPRM (नोटिस ऑफ़ प्रपोस्ड रूलमेकिंग) स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव से संबंधित लोगों के अनुभवों और संघीय नागरिक अधिकार कानूनों के अनुपालन से संबंधित आच्छादित संस्थाओं के अनुभवों को बेहतर ढंग से समझने के लिए विविध मुद्दों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। आम जनता के लिए प्रस्तावित नियम पर टिप्पणी सांझा करने की अवधि 60 दिनों तक  खुली रहेगी। धारा 1557 को लागू करने के लिए अंतिम नियम का मसौदा तैयार करते समय OCR उन टिप्पणियों पर विचार करेगा।

विभाग 31 अगस्त 2022 को अपराह्न 2:00 से 4:00 बजे (ईस्टर्न डे-लाइट टाइम) एक जनजातीय परामर्श बैठक भी आयोजित करेगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए आपको पहले से ही इस लिंक पर पंजीकरण करना होगा: https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY अंग्रेजी में विनियमन का पाठ https://www.regulations.gov/ पर उपलब्ध है। इनका अनुवादित सारांश जल्द ही www.hhs.gov/ocr पर उपलब्ध होगा। यदि आपको वैकल्पिक प्रारूप में विनियम या उसके सारांश की आवश्यकता है, तो कृपया सहायता के लिए (800) 368-1019 अथवा (800) 537-7697 (TDD) पर फ़ोन करें या 1557@hhs.gov पर ईमेल भेजें।

आप अपनी टिप्पणियाँ, जिन्हें RIN 0945-AA17 से पहचाना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रूप से https://www.regulations.gov के माध्यम से, या डाक द्वारा, अथवा हैंड डिलीवरी या कूरियर के माध्यम से सिर्फ़ निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं: U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, Attention: 1557 NPRM (RIN 0945-AA17), Hubert H. Humphrey Building, Room 509F, 200 Independence Avenue SW., Washington, DC 20201.

अधिक जानकारी के लिए OCR की वेब साइट पर जाएँ: www.hhs.gov/ocr.

Content created by Office for Civil Rights (OCR)
Content last reviewed January 18, 2023
Back to top

Subscribe to Email Updates

Receive the latest updates from the Secretary and Press Releases.

Subscribe
  • Contact HHS
  • Careers
  • HHS FAQs
  • Nondiscrimination Notice
  • Press Room
  • HHS Archive
  • Accessibility Statement
  • Privacy Policy
  • Budget/Performance
  • Inspector General
  • Web Site Disclaimers
  • EEO/No Fear Act
  • FOIA
  • The White House
  • USA.gov
  • Vulnerability Disclosure Policy
HHS Logo

HHS Headquarters

200 Independence Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20201
Toll Free Call Center: 1-877-696-6775​

Follow HHS

Follow Secretary Kennedy