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  7. HHS द्वारा स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव-प्रतिबंधता को मज़बूत करने के लिए प्रस्तावित नियम की घोषणा
FOR IMMEDIATE RELEASE
July 25, 2022
Contact: HHS Press Office
202-690-6343
media@hhs.gov

HHS द्वारा स्वास्थ्य देखभाल में भेदभाव-प्रतिबंधता को मज़बूत करने के लिए प्रस्तावित नियम की घोषणा

प्रस्तावित नियम यौन रुझान और लिंग पहचान के आधार पर भेदभाव-प्रतिबंधता तथा प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच की रक्षा की राष्ट्रपति बाइडन के कार्यकारी आदेशों के अनुरूप सुरक्षा की पुष्टि करता है।

आज अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने अफोर्डेबल केयर एक्ट (ACA)(धारा 1557) की धारा 1557 को लागू करने वाले एक प्रस्तावित नियम की घोषणा की जो कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, आयु या विकलांगता के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह प्रस्तावित नियम संघ द्वारा वित्त-पोषित कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रमों और HHS कार्यक्रमों में रोगियों और उपभोक्ताओं के नागरिक अधिकार संरक्षण को पुनर्स्थापित और मज़बूत करता है, क्योंकि नियम के 2020 संस्करण ने इसके दायरे और प्रभाव को थोड़े कार्यक्रमों और सेवाओं तक सीमित कर दिया था।

प्रस्तावित नियम यौन के आधार पर भेदभाव के खिलाफ़ संरक्षणों की पुष्टि करता है, जिसमें यौन रुझान और लिंग पहचान भी शामिल हैं। ये संरक्षण यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के बॉस्टन बनाम क्लेटन काउंटी के निर्णय के अनुरूप हैं, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की मांग के कारण भेदभाव से सुरक्षा को दोहराते हैं। इस नियम को मज़बूत करना बाइडन-हैरिस प्रशासन की लिंग और स्वास्थ्य समानता और नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जैसा कि राष्ट्रपति बाइडन के लिंग पहचान या यौन रुझान के आधार पर भेदभाव को रोकने और उसका मुक़ाबला करने, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच की रक्षा करने, और वंचित समुदायों के लिए नस्लीय समानता और समर्थन का प्रोत्साहन करने के कार्यकारी आदेशों में निर्धारित किया गया है।

सचिव ज़ेवियर बेसेरा ने कहा, "यह प्रस्तावित नियम सुनिश्चित करता है कि देश भर में लोग भेदभाव-रहित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें।" "ज़रूरत में समुदायों के साथ खड़े होना महत्वपूर्ण है, विशेषकर महिलाओं, ट्रांस युवाओं और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं पर बढ़ते हमलों को देखते हुए। स्वास्थ्य देखभाल एक अधिकार होना चाहिए जो रूप, स्थान, प्यार, भाषा या किसी की देखभाल के प्रकार पर निर्भर न हो।"

“अब पहले से कहीं अधिक, हमें देश भर में उन लोगों के लिए खड़े होना होगा जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी हो जाती है, उन्हें यह बताने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि वे भेदभाव-रहित स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त कर सकें। आज का प्रस्तावित नियम उस लक्ष्य-प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है," HHS नागरिक अधिकारों के कार्यालय (OCR) की कार्यवाहक निदेशक मेलैनी फ़ॉन्टेस रेनर ने कहा। "मुझे अपने कर्मचारियों पर गर्व है जिन्होंने धारा 1557 को मज़बूत करने वाले इस महत्वपूर्ण नियम पर काम किया और जो इन लक्ष्यों का समर्थन करने में हर दिन मदद करते हैं। यह प्रस्तावित नियम कानून को बनाए रखने और उन सभी लोगों के नागरिक अधिकारों के संरक्षण की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जो स्वास्थ्य कार्यक्रमों या गतिविधियों तक पहुंच चाहते हैं या पहुंचते हैं।"

मेडिकेयर और मेडिकेड सेवा केंद्रों (CMS) के प्रशासक चिक्विटा ब्रूक्स-लासुर ने कहा, "धारा 1557 को मज़बूत करना उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने और हमारे कार्यक्रमों द्वारा सेवा प्राप्त करने वाले सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य साम्या को बढ़ाने के हमारे चल रहे प्रयासों का समर्थन करता है।" यह कार्य सेवाओं से वंचित लोगों द्वारा अनुभव किए गए स्वास्थ्य परिणामों में परिहार्य अंतर को समाप्त करने और लोगों को फलने-फूलने के लिए आवश्यक देखभाल और सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

धारा 1557 प्रस्तावित नियम बनाने का नोटिस (NPRM) पूर्व विनियमों में पहचानी गई कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इस नियम के तहत सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यह:

  • HHS के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को सम्मलित करने के लिए धारा 1557 के दायरे को पुनः स्थापित करता है।
  • संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं के लिए धारा 1557 के भेदभाव-रहित होने की अनिवार्यता के उपयोजन संबंधी स्पष्टीकरण देता है।
  • यौन रुझान और लिंग पहचान सहित यौन के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करने की संघीय अदालत की राय के साथ नियामक आवश्यकताओं को संरेखित करता है।
  • स्पष्ट करता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव में गर्भावस्था या संबंधित स्थितियों के आधार पर भेदभाव शामिल है, जिसमें "गर्भावस्था की समाप्ति" भी शामिल है।
  • नागरिक अधिकार नीतियों और प्रक्रियाओं को अनिवार्य कर संघीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं द्वारा भेदभाव को रोकने और उसका मुक़ाबला करने की आवश्यकताओं का संचालन सुनिश्चित करता है।
  • आच्छादित संस्थाओं के लिए अपने कमचारियों को सीमित अंग्रेजी प्रवीणता (LEP) वाले व्यक्तियों के लिए भाषा सहायता सेवाएं देने और विकलांग लोगों के लिए प्रभावी संचार और नीतियों और प्रक्रियाओं में उचित उपांतरण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण देना आवश्यक बनाता है। 
  • आच्छादित संस्थाओं के लिए भेदभाव-प्रतिबंधता की अधिसूचना के साथ भाषा सहायता सेवाओं और सहायक सहायता और सेवाओं की उपलब्धता की अधिसूचना प्रदान करना आवश्यक बनाता है। 
  • आच्छादित स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों में निर्णय लेने में सहायता के लिए क्लिनिकल एल्गोरिदम के उपयोग में भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है।
  • स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों और गतिविधियों पर लागू भेदभाव-रहित होने की अनिवार्यता में टेलीहेल्थ के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं, जो कि LEP व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होनी चाहिएं।
  • मेडिकेयर पार्ट बी का सरकारी वित्तीय सहायता के रूप में निर्विचन करता है।
  • अंतश्चेतना और धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित आपत्तियों को उठाने की प्रक्रिया को परिष्कृत और मज़बूत करता है।

जबकि विभाग इस नियम निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय है, इस दौरान भी वैधानिक और वर्तमान नियमावली दोनों ही प्रभावी हैं। यदि आपको लगता है कि आपके या किसी अन्य पक्ष के साथ नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, उम्र या विकलांगता के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक अधिकार कार्यालय (OCR) के शिकायत पोर्टल पर जाएं।

HHS रोगियों और उनके परिवारों, स्वास्थ्य बीमा जारीकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर संघों, उपभोक्ता अधिवक्ताओं और सरकारी संस्थाओं सहित सभी हितधारकों को regulations.gov के माध्यम से टिप्पणियां जमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

NPRM पर सार्वजनिक टिप्पणियां संघीय रजिस्टर में NPRM के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पहुँच जानी चाहिएं। विभाग 31 अगस्त 2022 को अपराह्न 2:00 से 4:00 बजे (ईस्टर्न डे-लाइट टाइम) एक जनजातीय परामर्श बैठक भी आयोजित करेगा। इस बैठक में भाग लेने के लिए आपको पहले से ही इस लिंक पर पंजीकरण करना होगा:

https://www.zoomgov.com/meeting/register/vJIsfu-rqzksEl2T8gUp_lDrWBqkU0223CY.

NPRM को यहां देखा या डाउनलोड किया जा सकता है: https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.

NPRM पर एक तथ्य पत्रक (फैक्ट-शीट) अंग्रेजी और 16 अन्य भाषाओं में यहां उपलब्ध है: https://www.hhs.gov/civil-rights/for-individuals/section-1557/index.html.

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Last revised: August 10, 2022

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